उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल सज खुलेंगे सरकारी कार्यालय , योगी सरकार ने जारी की एडवाइज
उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल सज खुलेंगे सरकारी कार्यालय , योगी सरकार ने जारी की एडवाइज
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 3 मई तक है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिस को खोले जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है।इसमें कहा गया है कि पुलिस होम गार्ड, सिविल डिफेंस,अग्निशमन, आवश्यक सेवाएं आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय पहले की तरह ही कार्य करेंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में रहेंगे।
एडवाइजरी में कहा गया है कि 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाए। रोस्टर के जरिए कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है। जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिकों की शासकीय व्यवस्था करने को कहा गया है।
पुलिस आवास निगम में 20 अप्रैल से काम शुरू करने के आदेश
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने का फैसला किया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी एक तिहाई संख्या में भी कार्यालय बुलाया जाएगा।
पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे एडीजी एचआर शर्मा ने आदेश जारी करके कहा है कि निगम के समूह ‘क’ और ‘ख’ के सभी अधिकारी कार्यालय अवधि में अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान अधिकारी अपनी-अपनी शाखा का जरूरी काम निपटाएंगे। अधिकारी अपने अधीनस्थ समूह ‘ग’ व समूह ‘घ’ के कर्मचारियों को भी जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए कार्यालय में बुला सकेंगे।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे अपने यहां समूह ‘ग’ व समूह ‘घ’ के आवश्यक स्टाफ को कार्यालय बुलाने के लिए रोस्टर बना लें। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने साथ कार्यालय का परिचय पत्र भी अवश्य रखें। ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारी व कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग (एक दूसरे से शारीरिक दूरी) का पालन करेंगे और मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से करेंगे। कार्यालय में सैनेटाइजर का उपयोग व उपलब्धता भी जरूरी है।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 3 मई तक है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिस को खोले जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है।इसमें कहा गया है कि पुलिस होम गार्ड, सिविल डिफेंस,अग्निशमन, आवश्यक सेवाएं आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय पहले की तरह ही कार्य करेंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में रहेंगे।
एडवाइजरी में कहा गया है कि 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाए। रोस्टर के जरिए कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है। जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिकों की शासकीय व्यवस्था करने को कहा गया है।
पुलिस आवास निगम में 20 अप्रैल से काम शुरू करने के आदेश
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने का फैसला किया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी एक तिहाई संख्या में भी कार्यालय बुलाया जाएगा।
पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे एडीजी एचआर शर्मा ने आदेश जारी करके कहा है कि निगम के समूह ‘क’ और ‘ख’ के सभी अधिकारी कार्यालय अवधि में अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान अधिकारी अपनी-अपनी शाखा का जरूरी काम निपटाएंगे। अधिकारी अपने अधीनस्थ समूह ‘ग’ व समूह ‘घ’ के कर्मचारियों को भी जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए कार्यालय में बुला सकेंगे।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे अपने यहां समूह ‘ग’ व समूह ‘घ’ के आवश्यक स्टाफ को कार्यालय बुलाने के लिए रोस्टर बना लें। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने साथ कार्यालय का परिचय पत्र भी अवश्य रखें। ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारी व कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग (एक दूसरे से शारीरिक दूरी) का पालन करेंगे और मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से करेंगे। कार्यालय में सैनेटाइजर का उपयोग व उपलब्धता भी जरूरी है।
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Reviewed by Hindustan News 18
on
April 17, 2020
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