Top Ad unit 728 × 90

बड़ी ख़बर

recent

आठ जून से खुल रहे है मंदिर ,मॉल ,होटल-रेह्तरां , जाने से पहले जाने लें जरूरी नियम

आठ जून से खुल रहे है मंदिर ,मॉल ,होटल-रेह्तरां , जाने से पहले जाने लें जरूरी नियम




उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेंट जोन से बाहर के धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्तरां को सोमवार से खोलने की सशर्त अनुमति देते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए। दिशानिर्देशों के अनुसार, धर्मस्थलों में एक बार में पांच लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी और कतार में लगे व्यक्तियों को एक दूसरे से छह फीट की दूरी आवश्यक होगी। इसी तरह शॉपिंग माल, होटल व रेस्तरां में जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इन जगहों पर भुगतान ऑनलाइन करने की बात कही गई है। कार्यालयों में प्रवेश के लिए भी यही व्यवस्था लागू की गई है।

सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सलाह दी है कि जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें। लखनऊ जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों को लागू कर दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी गाइडलाइन के क्रम में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आठ जून से लागू होने वाले प्रावधानों के संबंध में शनिवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि धर्मस्थलों को खोलने से पहले प्रशासन व पुलिस के अधिकारी धर्मस्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें सभी सावधानियां बरतने की जानकारी देंगे। उन्हें यह सुझाव दिया जाएगा कि प्रत्येक धर्मस्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु न हों।

प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण न दिखाई दे, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश करने की अनमुति होगी। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर या फेस मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

धर्मस्थलों के संबंध में अन्य दिशानिर्देश
-परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबंधन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।
-पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सभी आगंतुकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए।
-परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकान, स्टॉल या कैफेटेरिया आदि पर भी पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।
-सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए परिसरों में लोगों के लाइन में खड़े होने के निशान अंकित किए जाएं।
-प्रवेश एवं निकास की यथासंभव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
-कतारों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहेंगे।
-प्रतिरूप, मूर्तियों व पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभाएं व मंडली आदि निषिद्ध रहेंगी।
-धार्मिक स्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव की अनमुति नहीं होगी। श्रद्धालु एवं पुजारी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे।
-संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए केवल रिकार्ड किए हुए भक्ति संगीत या गाने बजाए जा सकेंगे। समूह में एकत्र होकर गायन की अनमुति नहीं होगी।
-प्रार्थना सभाओं के लिए एक ही दरी या मैट के प्रयोग से बचा जाए। परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ पैर-धोने के स्थानों पर स्वच्छता के विशेष उपाय करने होंगे। परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ कराना होगा।
-श्रद्धालु अपने फेस कवर, मास्क या ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे।
आठ जून से खुल रहे है मंदिर ,मॉल ,होटल-रेह्तरां , जाने से पहले जाने लें जरूरी नियम Reviewed by Hindustan News 18 on June 06, 2020 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Hindustan News 18 © 2014 - 2018
Designed By WEB Unnati

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.